Balodabazar News: सीनियर प्राचार्य की याचिका सफल: हाईकोर्ट ने डीईओ नियुक्ति आदेश किया रद्द, शासन को दिए निर्देश

Balodabazar News: सीनियर प्राचार्य की याचिका सफल: हाईकोर्ट ने डीईओ नियुक्ति आदेश किया रद्द, शासन को दिए निर्देश

‘.Chhattisgarh Balodabazar News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) संदीप शर्मा की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने वरिष्ठ प्राचार्य हरिशंकर जोशी की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य शासन के नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ता प्राचार्य हरिशंकर जोशी ने बताया कि संदीप शर्मा उनसे लगभग 10 वर्ष जूनियर हैं। उनका मूल पद प्रधानपाठक था और वे वर्ष 2012 से प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में कक्ष अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। बाद में 27 नवंबर 2025 को उनकी पदोन्नति प्राचार्य पद पर हुई और 10 जून 2026 को उन्हें बलौदाबाजार-भाटापारा का जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया।

इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए हरिशंकर जोशी ने वरिष्ठ अधिवक्ता हमीदा सिद्धिकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने राज्य शासन का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शासन संबंधित अधिकारी को डीईओ का प्रभार देने के लिए कानून के अनुसार नया उपयुक्त आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

गौरतलब है कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में नियुक्ति आदेश निरस्त कर चुका है।


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