Chhattisgarh Raipur News: छत्तीसगढ़ में भारत सीरीज (BH Series) के वाहनों की खरीद-बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। परिवहन विभाग जल्द ही नई अधिसूचना जारी करने वाला है, जिसके बाद आम नागरिक भी BH सीरीज की सेकेंड-हैंड गाड़ियां खरीद सकेंगे। अब तक ऐसी गाड़ियों की खरीद केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव थी, जो BH सीरीज के लिए पात्र थे।
नए नियम के तहत यदि कोई सामान्य नागरिक BH सीरीज की पुरानी गाड़ी खरीदता है, तो उसे वाहन का बकाया रोड टैक्स जमा करना होगा। इसके बाद वाहन का BH नंबर बदलकर सामान्य CG सीरीज में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इससे लंबे समय से अटके ओनरशिप ट्रांसफर के मामलों का समाधान हो सकेगा।
परिवहन विभाग के अनुसार, मौजूदा नियमों के कारण BH सीरीज की गाड़ियों का स्वामित्व बदलना काफी कठिन था। यहां तक कि परिवार के सदस्य के नाम भी वाहन ट्रांसफर नहीं हो पाता था, यदि वह BH सीरीज के लिए पात्र नहीं हो। अकेले रायपुर आरटीओ में ऐसे 50 से अधिक आवेदन लंबित हैं। वहीं पिछले दो वर्षों में सरगुजा और बस्तर संभाग में BH सीरीज की किसी भी गाड़ी का आधिकारिक स्वामित्व परिवर्तन नहीं हो पाया।
गौरतलब है कि BH सीरीज केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, रक्षा सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों तथा चार या अधिक राज्यों में कार्यालय वाली निजी कंपनियों के कर्मचारियों को ही जारी की जाती है। सरकार के इस नए फैसले से BH सीरीज वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां बेचने में आसानी होगी, वहीं आम खरीदारों के लिए सेकेंड-हैंड वाहन बाजार में विकल्प भी बढ़ेंगे।

