ट्विशा शर्मा मौत मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व जज गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द

ट्विशा शर्मा मौत मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व जज गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द

Twisha Sharma Case Update: भोपाल। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।

जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और केस डायरी जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। अदालत ने माना कि मृतका के शरीर पर कई एंटीमॉर्टम चोटों के निशान पाए गए थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच में सहयोग नहीं किया गया और नोटिस जारी होने के बावजूद बयान देने से बचने की कोशिश की गई। अदालत के समक्ष यह भी आरोप रखा गया कि सीसीटीवी फुटेज के चुनिंदा हिस्से मीडिया में लीक किए गए।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है तथा जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर चल रही है। अदालत ने यह भी कहा कि अग्रिम जमानत जैसी असाधारण राहत प्रदान करते समय अधिक सावधानी बरतना अपेक्षित था। कोर्ट ने मामले में सीबीआई को पक्षकार बनाते हुए 15 मई 2026 को पारित अग्रिम जमानत आदेश को निरस्त कर दिया।


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