चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया

चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया

Chhattisgarh Patan News: पाटन। पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही चचेरे भाई पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी अनिश उर्फ हादी मोहम्मद को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर की अदालत में हुई।

पारिवारिक विवाद में हुआ था खूनी हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 14 जुलाई 2025 की दोपहर करीब 1:30 बजे की है। ग्राम कंजा रोड स्थित घर के बाहर इकराम मोहम्मद अपने भाई इकबाल मोहम्मद के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान आरोपी अनिश उर्फ हादी मोहम्मद वहां पहुंचा और पारिवारिक विवाद को लेकर गाली-गलौज करने लगा।

विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का-मुक्की शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर वह घर के भीतर गया और लोहे का चाकू लेकर वापस आया। इसके बाद उसने इकराम मोहम्मद के पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

इलाज के दौरान हुई मौत

घटना के बाद परिजन घायल इकराम को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पाटन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की।

कोर्ट ने सुनाई सजा

सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी अनिश उर्फ हादी मोहम्मद को दोषी करार देते हुए धारा 109 बीएनएस के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


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