Chhattisgarh Mungeli News: मुंगेली। जरहागांव थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने नाबालिग को रास्ते में रोककर गाली-गलौज और मारपीट की तथा उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसे जबरन मोटरसाइकिल में बैठाकर एक घर ले जाने और नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद दैहिक शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी साहिल यादव उम्र 19 वर्ष और प्रहलाद धुरी उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार घटना 29 सितंबर 2026 की है। नाबालिग अपनी सहेली के घर से वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा घर जाने पर उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण नाबालिग घर नहीं गई और सकरी होते हुए रतनपुर मंदिर चली गई। 30 सितंबर की शाम करीब 5 बजे वापस लौटने के दौरान दोनों आरोपियों ने उसे कथित तौर पर जबरन मोटरसाइकिल में बैठाकर ले गए।
पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी नाबालिग को गांव के एक घर में ले गए, जहां उसके हाथ पकड़कर उसे नशीला इंजेक्शन लगाने का आरोप है। इसके बाद बेहोशी की हालत में दोनों द्वारा उसके साथ दैहिक शोषण किए जाने की शिकायत सामने आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन जरहागांव थाना पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।
शिकायत के आधार पर जरहागांव पुलिस ने बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3), 137(2), 65(1), 70(2), 3(5) और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने पीड़िता का कथन दर्ज कराया और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए।
विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साहिल यादव पिता राजू यादव, उम्र 19 वर्ष और प्रहलाद धुरी पिता सुरेश कुमार धुरी, उम्र 30 वर्ष को 2 अक्टूबर को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई और विवेचना जारी है।

