प्रदेश में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर सख्त एक्शन

प्रदेश में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर सख्त एक्शन

Jharkhand Gutka Ban: झारखंड में गुटखा-पान मसाला पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है. इस आदेश के बाद एक साल के लिए झारखंड के बाजारों में उपलब्ध किसी भी नाम से तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

स्वास्थ्य विभाग के नोटिफिकेशन में क्या?
गुटखा और पान मसाला पर अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक साल लिए बैन लगाया गया है. इस आदेश के साथ झारखंड में गुटखा बनाने, स्टोरेज करने, बेचने और वितरण करने पर पूरी तरह से रोक लग गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक जर्दा (टोबैको) या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला बेचने पर कार्रवाई होगी.

एक साल के लिए लगा बैन
जानकारी के मुताबिक, आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्सन 30 (2)(a) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्सन ऑन सेल्स) रेगुलेशन, 2011 के रेगुलेशन 2,3, और 4 के तहत एक साल के लिए बैन लगाया गया है.

एसीएस-कम-फूड सेफ्टी कमीश्नर अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए निदेशक, पीआरडी को न्यूजपेपर के माध्यम से तीन दिनों तक नोटिफिकेशन को पब्लिश कराने को कहा है ताकि आम लोगों को इससे अवगत कराया जा सके. आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में ओरल कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह गुटखा है.

इससे पहले कब लगा था बैन?
बता दें इससे पहले पान मसाला के सैंपलों की जांच में मैग्निशियम कार्बोनेट मिलने पर 8 मई 2020 को बैन लगा था. जबकि 2022 में तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर पान मसाला के 11 ब्रांडों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था.


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