Raipur Latest News: रायपुर: महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, शुक्रवार को रायपुर नगर पालिक निगम के पूरे क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटलों में भी मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा। नगर निगम ने संबंधित दुकानदारों और होटल संचालकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लंघन पर मौके पर जब्ती और कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी दुकान, होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया गया तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
जोन स्तर पर होगी सतत निगरानी
प्रतिबंध का प्रभावी रूप से पालन कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की सतत निगरानी करेंगे। अधिकारियों को प्रतिबंध आदेश का व्यवहारिक रूप से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने 2 अक्टूबर को प्रतिबंध के पालन को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। निगम प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों और होटल संचालकों से महात्मा गांधी जयंती के दिन मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रखने की अपील की है।

