Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। रायपुर जिले में ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की शिक्षिका पत्नी को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी बालकृष्ण जांगड़े को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, मामले में आरोपी की पत्नी अंजना जांगड़े को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) विनय कुमार प्रधान की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार आरोपी बालकृष्ण जांगड़े और उसकी पत्नी अंजना जांगड़े मूल रूप से बेमेतरा के रहने वाले हैं और पिरदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे।
घटना 15 मार्च 2021 की है। उस समय पीड़िता शिक्षिका अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। उसके पति सुबह करीब 10 बजे कार्यालय चले गए थे। दोपहर करीब 12.45 बजे पीड़िता ने अपने पति को फोन कर घर में दो लोगों के घुसने और चाकू से हमला करने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पति घर पहुंचा तो पत्नी घायल अवस्था में मिली। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे।
पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में बताया कि आरोपी खुद को उसके पति का दोस्त बताकर शादी का कार्ड देने के बहाने घर में दाखिल हुआ था। बातचीत के दौरान उसने पति का परिचित होने की बात कहकर भरोसा बनाया। उस समय घर में पीड़िता के 12 और 4 वर्ष के दो बच्चे भी मौजूद थे। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने बच्चों के सामने पीड़िता पर हमला किया और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। करीब पांच साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने पीड़िता के बयान समेत उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बालकृष्ण जांगड़े को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा के साथ 1 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।

