Chhattisgarh Raipur News : रायपुर। राखी थाने के एक मामले की विवेचना के दौरान जबरन दबाव बनाकर अवैध वसूली और पैसे ऐंठने संबंधी शिकायत सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर महेश कुमार ओगरे को निलंबित कर दिया है। प्रथम दृष्टया पुलिस विभाग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप आचरण नहीं करने और पद का अनुचित उपयोग किए जाने की बात सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने 24 अगस्त 2026 को निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार परि. उप निरीक्षक महेश कुमार ओगरे थाना राखी के अपराध क्रमांक 10/2026 की विवेचना कर रहे थे। इसी दौरान उनके खिलाफ जबरन दबाव बनाकर अवैध वसूली करने और पैसे ऐंठने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई।
शिकायत की प्रारंभिक जांच में पुलिस विभाग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप आचरण नहीं करने तथा अपने पद का अनुचित उपयोग करने की बात सामने आई। पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीर कदाचरण का परिचायक माना और इसके बाद विभागीय स्तर पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई।
जारी आदेश के मुताबिक महेश कुमार ओगरे को 24 अगस्त 2026 के अपराह्न से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण से संबद्ध किया गया है और उनका मुख्यालय भी पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
पुलिस विभाग की यह कार्रवाई विवेचना के दौरान पद और अधिकारों के कथित अनुचित इस्तेमाल के मामले में गंभीर कदम मानी जा रही है। हालांकि निलंबन आदेश में शिकायत से जुड़े आरोपों को प्रथम दृष्टया सामने आया कदाचरण बताया गया है। अंतिम रूप से जिम्मेदारी का निर्धारण विभागीय जांच और आगे की कार्रवाई के आधार पर किया जाएगा।

