Durg News: दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, पति समेत 5 दोषियों को 10-10 साल की सजा, दुर्ग सत्र अदालत का बड़ा फैसला

Durg News: दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, पति समेत 5 दोषियों को 10-10 साल की सजा, दुर्ग सत्र अदालत का बड़ा फैसला

Chhattisgarh Durg News: दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सत्र अदालत ने दहेज मृत्यु के एक महत्वपूर्ण मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए पति समेत परिवार के पांच लोगों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यह मामला केवल आत्महत्या का नहीं, बल्कि दहेज के लिए लगातार की गई प्रताड़ना का परिणाम था।

यह मामला मिलाई निवासी 24 वर्षीय कंचन राव की मौत से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने परिवार के सदस्यों की गवाही, मोबाइल फोन से प्राप्त वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।

फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि दहेज प्रताड़ना समाज के लिए गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है, ताकि समाज में स्पष्ट और सशक्त संदेश पहुंचे तथा इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

दुर्ग सत्र अदालत के इस फैसले को दहेज प्रथा और महिलाओं के खिलाफ होने वाली प्रताड़ना के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई माना जा रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए भी एक मजबूत उदाहरण बनेगा।


Related Articles