Chhattisgarh Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की लापरवाही के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिलने पर कोर्ट ने आयोग पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही संबंधित अभ्यर्थी को तीन महीने के भीतर मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।
मामले में अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका के चार पन्ने गायब पाए गए थे। बताया गया कि इन पन्नों में 30 अंकों के प्रश्नों के उत्तर दर्ज थे। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी से इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसके बाद आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच से जुड़े पहलुओं पर नाराजगी जताते हुए आयोग की लापरवाही पर सख्ती दिखाई। जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने अभ्यर्थी को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए CGPSC पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और आयोग को तीन महीने के भीतर संबंधित अभ्यर्थी को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

