Chhattisgarh High Court News: रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को उनके नियमित पद के अनुसार वेतन 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए।
कर्मचारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट के 6 मार्च 2023 के आदेश के बावजूद, उन्हें नियमित पद का पूरा लाभ और वेतन नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनका नियमितीकरण 26 अगस्त 2008 से प्रभावी माना जाना चाहिए और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सभी लाभ मिलने चाहिए।
विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से कहा कि नियमितीकरण कर दिया गया है, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन में देरी हो रही है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि 27 अप्रैल 2026 का पत्राचार 12 मई तक कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाए और उसके एक सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाएँ।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी नियमित पद पर कार्यरत हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर नियमित पद का वेतन दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 19 जून 2026 को होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय ने आदेश का पालन किया या नहीं।

