Chhattisgarh Raigarh News: भाटागांव बाजार में निगम की सख्ती, पूरे परिसर में नो-व्हीकल जोन लागू; अतिक्रमण हटाया

Chhattisgarh Raigarh News: भाटागांव बाजार में निगम की सख्ती, पूरे परिसर में नो-व्हीकल जोन लागू; अतिक्रमण हटाया

Chhattisgarh Raigarh News: रायपुर: भाटागांव बाजार में व्यवस्था को लेकर बुधवार 23 सितंबर को हुए विवाद के बाद नगर निगम ने बाजार की व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। निगम ने बाजार को निर्धारित स्थल पर व्यवस्थित करने के साथ मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाया है। अब पूरे बाजार परिसर में नो-व्हीकल जोन लागू रहेगा। इसके तहत विक्रेता और ग्राहक बाजार के अंदर वाहन नहीं ले जा सकेंगे। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करना होगा।

निर्धारित जगह पर शिफ्ट किए गए विक्रेता

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर बाजार विभाग की उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, नगर निवेशक आभाष मिश्रा और जोन-6 के जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने प्रहरी और पुलिस बल के साथ मिलकर सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से बैठे विक्रेताओं को उनके निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट कराया।

निगम ने बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए विक्रेताओं को आवंटित स्थल पर ही कारोबार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य मार्ग और बाजार परिसर में किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं फैलाने की हिदायत दी गई है।

थोक सब्जी विक्रेताओं के वाहनों के लिए अलग पार्किंग

बाजार परिसर में थोक सब्जी विक्रेताओं के वाहनों के लिए अलग स्थान निर्धारित किया गया है। निगम का कहना है कि इससे बाजार और मुख्य सड़क पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग कम होगी और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ग्राहकों से भी अपील की गई है कि वे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें और बाजार परिसर के अंदर वाहन लेकर प्रवेश न करें।

दुकानों के आगे बढ़ाए गए अवैध निर्माण हटाए

कार्रवाई के दौरान टाउन प्लानिंग टीम ने मुख्य मार्ग पर दुकानों को आगे बढ़ाकर बनाई गई अवैध संरचनाओं को हटाया। निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़क या निर्धारित सीमा पर किसी भी तरह का अतिक्रमण और अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम की टीम ने बाजार क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण या अवैध निर्माण नहीं करने की हिदायत भी दी है।

तय जगह से हटे तो निरस्त हो सकता है आवंटन

भाटागांव बाजार में प्रत्येक व्यवसायी और विक्रेता के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। सभी को अपने आवंटित स्थल पर ही कारोबार करना होगा। निगम के अनुसार, यदि कोई विक्रेता निर्धारित स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बैठता है या बाजार की व्यवस्था प्रभावित करता है, तो उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

शासकीय कार्य में बाधा डालने पर एक व्यक्ति पुलिस के सुपुर्द

कार्रवाई के दौरान शासकीय कर्मचारियों से अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द किया गया। नगर निगम ने कहा कि अतिक्रमण करने, बाजार में अव्यवस्था फैलाने या शासकीय कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

निगम ने बाजार व्यवस्था को लेकर दिए स्पष्ट निर्देश

नगर निगम की कार्रवाई के बाद भाटागांव बाजार में वाहनों की आवाजाही और दुकानदारों के स्थान को लेकर नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। निगम ने विक्रेताओं और ग्राहकों से निर्धारित व्यवस्था का पालन करने की अपील की है, ताकि बाजार क्षेत्र में यातायात सुचारु रहे और मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति न बने।


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