Chhattisgarh News: नदी किनारे तिरपाल लगाकर चल रही थी जुए की महफिल, ग्रामीण वेशभूषा में पहुंची पुलिस; 4 गिरफ्तार

Chhattisgarh News: नदी किनारे तिरपाल लगाकर चल रही थी जुए की महफिल, ग्रामीण वेशभूषा में पहुंची पुलिस; 4 गिरफ्तार

Chhattisgarh Bilaspur News: बिलासपुर। चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम पिरैया में अरपा नदी किनारे तिरपाल लगाकर चल रही जुए की महफिल पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने ग्रामीण वेशभूषा में मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेल रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 हजार 730 रुपये नकद, तिरपाल, प्लास्टिक की बोरी फट्टी, एक बाइक और चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के साथ-साथ बीएनएस की धारा 112 के तहत भी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर संगठित तरीके से जगह बदल-बदलकर जुआ खेलने और खिलाने की बात स्वीकार की है।

मुखबिर की सूचना पर बनाई गई थी विशेष टीम

डीएसपी राजेश जोशी ने बताया कि 18 अगस्त को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पिरैया में अरपा नदी किनारे टेंट लगाकर हार-जीत का जुआ खिलाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए चकरभाठा थाना प्रभारी भावेश शेंडे ने पुलिस टीम गठित की।

पुलिसकर्मियों को ग्रामीण वेशभूषा में मौके पर भेजा गया। टीम ने जुआ चलने की पुष्टि होने के बाद आसपास से घेराबंदी की और जुआ खेल रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस को देखते ही भागने लगे जुआरी

पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोग भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस जवानों ने पीछा कर चार आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पिरैया निवासी मलेश साहू (25), संदीप भारद्वाज (26), साहिल घोषले (19) और दुर्गडीह निवासी चंद्रप्रकाश भार्गव (42) के रूप में हुई है। तीनों आरोपी ग्राम पिरैया के रहने वाले हैं, जबकि चंद्रप्रकाश भार्गव बिल्हा थाना क्षेत्र के दुर्गडीह का निवासी बताया गया है।

नकदी समेत जुए का सामान जब्त

पुलिस ने मौके से जुए में इस्तेमाल की जा रही सामग्री और अन्य सामान बरामद किया। इसमें 15,730 रुपये नकद, तिरपाल, प्लास्टिक की बोरी फट्टी, एक बाइक और चार मोबाइल फोन शामिल हैं।

संगठित तरीके से जुआ खिलाने की बात आई सामने

पुलिस के अनुसार पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर संगठित तरीके से जुआ खेलने और खिलाने की बात स्वीकार की। आरोपियों के इस बयान के आधार पर मामले में धारा 112 बीएनएस भी जोड़ी गई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) और बीएनएस की धारा 112 के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है।

फरार आरोपियों की तलाश जारी

कार्रवाई के दौरान कुछ जुआरी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। पुलिस अब फरार आरोपियों की पहचान करने के साथ उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।


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