Airport New Guidelines News: रायपुर। सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाने का बढ़ता ट्रेंड अब हवाई यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। डीजीसीए (DGCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी (BCAS) ने एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब एयरपोर्ट के कई संवेदनशील क्षेत्रों में रील, फोटो और वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया यानी जहां सीआईएसएफ यात्रियों और उनके सामान की जांच करती है, वहां किसी भी प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग या रील बनाना पूरी तरह बैन रहेगा। इसके अलावा विमान पार्किंग एरिया और बस से यात्रियों को विमान तक ले जाने वाले स्थानों पर रुककर फोटो या वीडियो शूट करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
हालांकि यात्रियों को टेक-ऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो लेने की अनुमति रहेगी। लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने या शूटिंग रोकने के निर्देश देता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
नियम नहीं मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि क्रू मेंबर के मना करने के बावजूद वीडियो बनाते रहने या हंगामा करने वाले यात्रियों को “अनरूली पैसेंजर” की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यात्रा पर लग सकता है बैन
नई गाइडलाइन के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डीजीसीए की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू होगी। दोषी यात्रियों पर 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
इसके अलावा सीआईएसएफ द्वारा मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और विमान अधिनियम के तहत कानूनी मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

