दीवार बनाने को लेकर झगड़ा, मारपीट में घायल की मौत, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा

दीवार बनाने को लेकर झगड़ा, मारपीट में घायल की मौत, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा

Patan Wall Construction Dispute Case पाटन। रानीतराई थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी में दीवार निर्माण को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें मारपीट के बाद घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक फकीरा राम शुक्ला गौठान के पास दीवार निर्माण कार्य कर रहा था। इसी दौरान आरोपी भगत राम पटेल के साथ उसका विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने फकीरा राम के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जिससे वह गिट्टी पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद रानीतराई थाना में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने आरोपी भगत राम पटेल को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने प्रभावी पैरवी की।


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