Surajpur Wife Murder Case Verdict सूरजपुर। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में माननीय अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) सूरजपुर ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 31 जनवरी 2026 को सुनाया गया।
प्रकरण के अनुसार, 20 जनवरी 2023 को कॉलेज रोड सूरजपुर निवासी बबिता ने थाना सूरजपुर में सूचना दी थी कि वह सुबह धनरासो उर्फ निशा सिंह के घर सुपा मांगने गई थी। बाहर से आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वह घर के अंदर गई, जहां किचन कमरे में धनरासो कंबल से ढकी हुई मृत अवस्था में मिली। घटना के समय मृतिका का पति रामरतन देवांगन घर पर मौजूद नहीं था।
सूचना पर थाना सूरजपुर में मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मृतिका के पति रामरतन देवांगन पिता सुखल राम, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सुरता, छातापारा, थाना रामानुजनगर को गिरफ्तार किया। मामले की विवेचना एसआई दिनेश राजवाड़े द्वारा की गई तथा साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर मानवेन्द्र सिंह के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और मृतिका को आई चोटों की प्रकृति के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के स्थान पर धारा 304 (प्रथम भाग) के तहत आरोपी रामरतन देवांगन को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

