Chhattisgarh Latest News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों, दुकानदारों और विभिन्न प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। श्रम विभाग द्वारा 3 जून 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार नियम-4, नियम-5 और प्रपत्र-2 को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है।
24 घंटे में जारी होगा पंजीयन प्रमाणपत्र
नए नियमों के तहत अब नियोक्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number) सहित पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इससे व्यापारियों को विभागीय प्रक्रियाओं में होने वाली देरी से राहत मिलेगी।
पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
संशोधित प्रावधानों के अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों का पूरा रिकॉर्ड अब श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर संधारित किया जाएगा। वेब पोर्टल से जारी प्रमाणपत्र को कानूनी रूप से पूर्ण वैधता प्राप्त होगी। साथ ही आवेदन में गलत या भ्रामक जानकारी देने की स्थिति में उसकी पूरी जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।
अब ऑनलाइन होंगे सभी संशोधन
नियोक्ता का नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या, व्यवसाय की प्रकृति या प्रतिष्ठान संबंधी अन्य जानकारी में बदलाव होने पर अब ऑनलाइन आवेदन कर संशोधन कराया जा सकेगा। इसके लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। संशोधित प्रमाणपत्र भी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
नए प्रपत्र में मांगी जाएगी विस्तृत जानकारी
सरकार ने पुराने प्रपत्र-2 को समाप्त कर नया प्रपत्र लागू किया है। इसमें श्रम पहचान संख्या, प्रतिष्ठान का पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल, व्यवसाय का स्वरूप, संगठन का प्रकार, ईएसआई एवं ईपीएफ विवरण, नियोक्ता और प्रबंधक की जानकारी सहित कर्मचारियों का विस्तृत विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।
व्यापार सुगमता को मिलेगा बढ़ावा
श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता ने कहा कि नए संशोधनों से राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल और समयबद्ध सेवाओं के माध्यम से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रतिष्ठानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

