Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। कबीर जयंती के अवसर पर सोमवार, 29 जून को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन की दुकानों को पूरे दिन बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई के साथ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है। प्रतिबंध रायपुर नगर निगम क्षेत्र की सभी सीमाओं में प्रभावी रहेगा।
होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी रहेगी कड़ी निगरानी
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चलाएगा। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी।
यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन का विक्रय या परोसना पाया जाता है, तो संबंधित सामग्री तत्काल जब्त की जाएगी और संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जोन स्तर पर निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन
नगर निगम ने आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। निगम की टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगी और मांस-मटन की दुकानों, होटलों तथा अन्य प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी।
अधिकारियों ने कहा है कि कबीर जयंती के दिन प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से सहयोग की अपील
नगर निगम ने शहरवासियों और व्यापारियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और कबीर जयंती के अवसर पर लागू प्रतिबंध में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है तथा सभी संबंधित पक्षों से नियमों का पालन करने की अपेक्षा की गई है।

