Bilaspur News: सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर विवाद, दिव्यांग आरक्षण के प्रावधानों को लेकर अदालत पहुंचा मामला

Bilaspur News: सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर विवाद, दिव्यांग आरक्षण के प्रावधानों को लेकर अदालत पहुंचा मामला

Chhattisgarh Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया में खामी है। इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला भी दिया गया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान होने के बावजूद पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। उनका कहना है कि इस व्यवस्था के कारण ऐसे उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में अवसर से वंचित हो रहे हैं और यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिका में यह भी कहा गया कि विज्ञापन में दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांग श्रेणियों के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था है, लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखा गया है। हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे की स्थिति अदालत में होने वाली सुनवाई और उसके निर्देशों पर निर्भर करेगी।


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