Arang News : श्मशान घाट पहुंच चुका था शव, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार; हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

Arang News : श्मशान घाट पहुंच चुका था शव, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार; हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

Chhattisgarh Arang News : आरंग। घरेलू विवाद में पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने और वारदात को हादसा या आत्महत्या का रूप देने की साजिश रचने वाले आरोपी पति को जिला न्यायालय ने दोषी ठहराया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने आरोपी शेखर साहू (44) को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राहुल गुप्ता ने मामले की पैरवी की।

मामला आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम गौरभाट का है। अभियोजन के अनुसार 6 जनवरी 2025 को शेखर साहू का अपनी पत्नी दशोदा साहू के साथ विवाद हुआ था। उस समय घर के अन्य सदस्य रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी ने रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी।

हत्या के बाद आरोपी ने वारदात को छिपाने के लिए अलग-अलग लोगों के सामने अलग-अलग कहानी बताई। उसने परिजनों से कहा कि उसकी पत्नी सेप्टिक टैंक के पास चक्कर खाकर गिर गई थी, जबकि रिश्तेदारों को बताया कि उसने साड़ी से फांसी लगा ली। अस्पताल ले जाते समय भी आरोपी ने एंबुलेंस चालक से महिला की मौत होने की बात कही और शव को घर वापस ले आया।

इसके बाद आरोपी जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कराने की कोशिश में जुट गया। शव मुक्तिधाम तक पहुंच गया था, लेकिन आरोपी की जल्दबाजी और उसके बयानों में विरोधाभास देखकर परिजनों को संदेह हुआ। उन्होंने तत्काल आरंग पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ाई। तत्कालीन थाना प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी राजेश सिंह तथा मर्ग जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार भोई ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयान जुटाए।

विवेचना के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शेखर साहू को पत्नी की हत्या का दोषी माना और उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण अंतिम संस्कार से पहले ही मामले की सच्चाई सामने आ गई। आरंग पुलिस की तत्परता और मामले में की गई विवेचना की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है।


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