Chhattisgarh Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में रिक्त पदों पर भर्ती और बेमेतरा जिले के पथर्रा गांव स्थित ओपन जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने डीजी जेल से शपथपत्र में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि जेलों में खाली पदों पर भर्ती कब तक पूरी की जाएगी और ओपन जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस बल कब तक उपलब्ध कराया जाएगा।
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने शपथपत्र के माध्यम से बताया था कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पथर्रा में ओपन जेल की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। 14 जुलाई 2026 के नोटिफिकेशन से जेल स्थापित की गई और 13 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ ओपन जेल संचालन एवं प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए। इन नियमों में कैदियों की पात्रता, चयन और स्थानांतरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
सरकार ने ओपन जेल के संचालन के लिए 48 पदों के सृजन और सीधी भर्ती की अनुमति का प्रस्ताव भेजा है। जेल अधीक्षक सहित आवश्यक कर्मचारियों की पदस्थापना के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। कैदियों को कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय की पहल की गई है।
ओपन जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक कंपनी तैनात करने के लिए डीजीपी से कई बार अनुरोध किए जाने की जानकारी भी सरकार ने दी है। नियम अधिसूचित होने के बाद पात्र कैदियों की पहचान और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस केआर महापात्र की डिवीजन बेंच ने कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया बेहद धीमी है। शासन की ओर से बताया गया कि बेमेतरा की ओपन जेल के लिए सुरक्षा टुकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने डीजीपी से भी शपथपत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है।

