Liquor Shops Closed: छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर बंद रहेंगी शराब दुकानें, अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय पर होगी कड़ी कार्रवाई

Liquor Shops Closed: छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर बंद रहेंगी शराब दुकानें, अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय पर होगी कड़ी कार्रवाई

Liquor Shops Closed in CG: रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी 4 सितंबर को बंद रहेंगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

मदिरा के अवैध भंडारण पर भी रहेगी रोक

शुष्क दिवस की अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब का भंडारण करने और गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा रखने पर भी सख्ती से रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब के खिलाफ चलेगा जांच अभियान

अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और बिक्री की रोकथाम के लिए जिला आबकारी कार्यालयों के साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय किया गया है। जांच दल संभावित अवैध भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। अवैध शराब मिलने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन ने शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने और किसी भी तरह के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


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