Baloda Bazar News: तिरंगे में अशोक चक्र नहीं होने पर कार्रवाई, जवाब संतोषजनक नहीं तो पद से हट सकती हैं सरपंच

Baloda Bazar News: तिरंगे में अशोक चक्र नहीं होने पर कार्रवाई, जवाब संतोषजनक नहीं तो पद से हट सकती हैं सरपंच

Chhattisgarh Baloda Bazar News: भाटापारा। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के भाटापारा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुर्रा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिना अशोक चक्र वाला तिरंगा फहराने का मामला सामने आया है। मामले में जनपद पंचायत भाटापारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत गुर्रा की सरपंच गंगा ध्रुव को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस 15 अगस्त 2026 को जारी किया गया है।

जारी नोटिस के अनुसार, 15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत गुर्रा में पंचायत भवन सहित अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। आरोप है कि इस दौरान फहराए गए तिरंगे में अशोक चक्र नहीं था।

नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। तिरंगे का अनुपात 3:2 होना चाहिए और उसे साफ-सुथरी स्थिति में फहराया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अशोक चक्र के बिना तिरंगा नहीं फहराया जाना चाहिए। प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नोटिस में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 का उल्लेख किया है। नोटिस के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कानूनन दंडनीय है और दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसमें भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के नियमों का भी उल्लेख किया गया है।

सरपंच गंगा ध्रुव को नोटिस प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं दिया जाता है या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत पद से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगे के निर्धारित स्वरूप और सम्मान से जुड़े इस मामले में प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है। अब सरपंच की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।


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