Raipur News : आउटडोर विज्ञापनों पर शिकंजा: रायपुर में बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स और ब्रांडिंग पर लगेगा भारी जुर्माना

Raipur News : आउटडोर विज्ञापनों पर शिकंजा: रायपुर में बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स और ब्रांडिंग पर लगेगा भारी जुर्माना

Chhattisgarh Raipur News : रायपुर। राजधानी रायपुर में आउटडोर विज्ञापनों और दुकानों की ब्रांडिंग को लेकर नगर निगम ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अब बिना अनुमति किसी भी प्रकार की ब्रांडिंग, विज्ञापन, एलईडी डिस्प्ले, ऑफर या डिस्काउंट बोर्ड लगाने पर कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन पर दुकानदारों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और ई-चालान जारी किए जाएंगे।

नगर निगम के अनुसार अब दुकानों पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम प्रदर्शित किया जा सकेगा। यदि किसी कंपनी, ब्रांड या प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करना है तो पहले निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नई नीति के तहत बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग पर कम से कम 1 लाख रुपये, हवाई विज्ञापन पर 2 लाख रुपये और बल्ब विज्ञापन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

पोस्टर और फ्लेक्स लगाने के लिए नगर निगम ने शहर के सभी 10 जोनों में निशुल्क स्थान तय किए हैं। इन निर्धारित स्थानों के अलावा सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर या फ्लेक्स लगाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम ने दुकानदारों, विज्ञापन एजेंसियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों को नियमों का पालन करने और आवश्यक अनुमति लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद विशेष अभियान चलाकर अवैध विज्ञापनों और ब्रांडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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