बैंक की सील तोड़कर मकान में घुसे ऋणी, बाहर तैनात किए बाउंसर; मामला दर्ज

बैंक की सील तोड़कर मकान में घुसे ऋणी, बाहर तैनात किए बाउंसर; मामला दर्ज

Case Registered News: बिलासपुर। न्यायालय और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना का एक मामला विद्यानगर में सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुर्क (सीज) किए गए एक मकान का सरकारी ताला और सील तोड़कर ऋणी ने न केवल अवैध प्रवेश किया, बल्कि बाहर निजी बाउंसरों को भी तैनात कर दिया। बैंक की शिकायत पर तारबाहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।

ऋण भुगतान न होने पर हुई थी कुर्की
तारबाहर पुलिस के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया (एआरबी) नया रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी सूरज कुमार पिता कमलेश प्रसाद ने पुलिस को बताया कि मेसर्स महामाया वैक्सीन के प्रोपराइटर फनेन्द्र मिश्रा ने बैंक से ऋण लिया था।

भुगतान न होने पर हाई कोर्ट, कलेक्टर एवं तहसीलदार के आदेश पर 9 अप्रैल को कार्रवाई की गई थी। इस दौरान तहसील ऑफिस स्टाफ, बैंक की रिकवरी एजेंसी ‘सूर्या एसोसिएट्स’ और तारबाहर पुलिस की मौजूदगी में संपत्ति (खसरा नं. 672/41, रकबा 4000 वर्गफीट) को सील कर बैंक ने अपने कब्जे में लिया था।

तीन दिन बाद ही तोड़ी सरकारी सील और ताला
जब्ती की कार्रवाई के महज तीन दिन बाद, 12 अप्रैल को ऋणी फनेन्द्र मिश्रा और ज्योति मिश्रा ने कानून को चुनौती देते हुए बैंक द्वारा लगाए गए सीलबंद ताले को तोड़ दिया। आरोपियों ने न केवल घर के भीतर अवैध रूप से प्रवेश किया, बल्कि बैंक अधिकारियों को रोकने के लिए घर के बाहर निजी सुरक्षाकर्मियों (बाउंसरों) को तैनात कर दिया।

उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद मामला दर्ज
बैंक अधिकारियों ने इस दुस्साहस की सूचना उच्च स्तर पर देते हुए डीजीपी, आईजी, एसपी और कलेक्टर को भी पत्र लिखा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तारबाहर पुलिस ने प्रार्थी के आवेदन पर प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 329 और 331(1) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।


Related Articles