सूरजपुर में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई: तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

सूरजपुर में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई: तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

CG Surajpur Crime News: सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नशे के कारोबार से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, 7 फरवरी 2025 को चौकी लटोरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम तुलसी नाला के पास घेराबंदी कर विकास सिंह राणा, सूरज सिंह और आशीष सिंह उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी अंबिकापुर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 1000 नग ऑनरेक्स कफ सिरप बरामद किया था, जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

इस मामले में एक विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया था, जिसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जांच अधिकारी एएसआई अरुण गुप्ता ने मामले में पुख्ता साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया।

17 अप्रैल 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने तीनों आरोपियों को कठोर सजा देते हुए नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश दिया है।


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