मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई: 23 खाद्य प्रतिष्ठानों पर 51 लाख रुपए का जुर्माना

मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई: 23 खाद्य प्रतिष्ठानों पर 51 लाख रुपए का जुर्माना

MP Indore News: इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में मिलावटखोरी और खाद्य नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एडीएम नवजीवन विजय पवार की कोर्ट ने 23 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नियम 2011 के तहत की गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छह माह पहले चलाए गए विशेष जांच अभियान में कई फर्मों और प्रतिष्ठानों में मिलावट, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का निर्माण-विक्रय और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए थे। इन मामलों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों पर भारी अर्थदंड लगाया गया।

जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। कुछ जगहों पर बिना खाद्य पंजीयन के कारोबार किया जा रहा था, जबकि कई मामलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण और पैक्ड खाद्य उत्पादों का नियमों के विपरीत विक्रय किया जा रहा था।

न्यायालय ने संबंधित प्रतिष्ठानों पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। सबसे अधिक 10 लाख रुपए का अर्थदंड अपकिन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर प्री-पैक्ड ऑर्गेनिक उत्पादों के नियमों के विरुद्ध संग्रहण, निर्माण और विक्रय के मामले में लगाया गया।

इसके अलावा बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पर 4 लाख रुपए, मशाल होटल और पूजा मिल्क एंड प्रोडक्ट (देवास नाका) पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए, जगदीश राठौर पर 2 लाख रुपए, मदर सोल प्रा.लि. और ब्लाडो स्काई इंटरप्राइज प्रा.लि. पर 7.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं श्री कुबेर इंटरप्राइजेस और बालगोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स पर 4-4 लाख रुपए, वाईसीएस बरोदा प्रा.लि. पर 2 लाख रुपए, सफायर स्टार पर 1 लाख रुपए, निशा इंटरप्राइजेज पर दो अलग-अलग मामलों में 2-2 लाख रुपए और पूजा डेयरी (सांवेर रोड) पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा विशाल ट्रेडर्स पर 2 लाख रुपए, एवेन्यू फूड प्लाजा प्रा.लि., नर्मदा एजेंसी, कोर्ल्ड्स लॉजिस्टिक प्रा.लि. (गोदाम) और ग्लोबल गारमेंट प्रा.लि. पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। ब्लीस लाइफ लाइंसेस और ब्लूबिन न्यूट्रिक्स प्रा.लि. पर 4-4 लाख रुपए तथा देवनारायण केटरर्स और भेरूनाथ गुजराती कड़ी-फाफड़ा पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

एडीएम नवजीवन विजय पवार ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों को पहले नोटिस जारी किए गए थे। अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन आगे भी मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।


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