Raipur Protest Ban रायपुर में कानून-व्यवस्था और सुगम यातायात बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने बड़ा फैसला लिया है। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक जयस्तंभ चौक को जुलूस, शोभायात्रा, रैली और धरना-प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। फिलहाल यह आदेश दो महीने के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश जारी होने के बाद सिंधी समाज में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि अगले महीने चेट्रीचंड्र पर्व के अवसर पर समाज का बड़ा आयोजन प्रस्तावित है।
25 फरवरी 2026 को जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि पुलिस उपायुक्त (मध्य) की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया। प्रतिवेदन में कहा गया था कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शहर के अति व्यस्त मार्गों पर जुलूस और आयोजनों के कारण यातायात बाधित होता है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा होती है। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी।
आदेश के अनुसार जी.ई. रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा एम.जी. रोड पर गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, शोभायात्रा या धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इन सभी मार्गों को आगामी दो माह के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कदम शहर में शांति और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
इधर छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बजाज ने आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह निर्णय चेट्रीचंड्र पर्व से ठीक पहले लिया गया है, जबकि हर वर्ष समाज की ओर से शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। मुख्य चौक-चौराहों पर प्रतिबंध लगाए जाने से समाज में नाराजगी है। समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि दो महीने के लिए लगाया गया यह प्रतिबंध केवल उनके जुलूस को प्रभावित करता प्रतीत हो रहा है।
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