Raipur News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, किसानों, परिवहन, ऊर्जा और खनन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) के IPO, किसानों के लिए नई सहायता योजना और 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन सहित कुल सात अहम निर्णय लिए गए।
CSPTCL का IPO लाने को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी कर सकेंगे तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
धान छोड़ अन्य फसल लेने वाले किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़
खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी देते हुए सरकार ने धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय लिया है। इससे फसल विविधीकरण, किसानों की आय वृद्धि और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा चना
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए चना खरीदी को मंजूरी दी है। इससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहेगा।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने का फैसला किया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय और संचालन सुनिश्चित होगा।
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में चलेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) को मंजूरी मिलने के बाद रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट 2028 तक बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है, जिससे भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य
कैबिनेट ने खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी वृद्धि की गई है। इस कदम से अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से कृषि, ऊर्जा, परिवहन, खनन और शहरी विकास क्षेत्रों में निवेश, पारदर्शिता और विकास को नई गति मिलेगी।

