Raipur Meat Ban News रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस और मटन की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत मार्च महीने में दो दिनों तक इसकी बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। निगम प्रशासन के अनुसार रामनवमी 27 मार्च और महावीर जयंती 31 मार्च के अवसर पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्णय महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। निगम का कहना है कि धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि शहर में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे।
आदेश के अनुसार केवल मांस दुकानों पर ही नहीं, बल्कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में भी इन दिनों मांस और मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके पालन के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और जोन स्तर के अधिकारी लगातार निरीक्षण करेंगे।
निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने के साथ-साथ सामान जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं, सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

