धूमधाम से हो रही थी शादी, पुलिस पहुंची और बिगड़ गया खेल; बिन दुल्हन लौटी बारात

धूमधाम से हो रही थी शादी, पुलिस पहुंची और बिगड़ गया खेल; बिन दुल्हन लौटी बारात

थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी का विवाह करने की सूचना मिलने पर पुलिस में अफरा तफरी मच गई। विवाह स्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दुल्हन के स्वजन से उम्र संबंधित अभिलेख मांगे तो स्वजन द्वारा कोई अभिलेख न दिखा पाने के चलते विवाह की प्रक्रिया को रुकवा दिया गया। साथ ही दुल्हन समेत उसके स्वजन को पुलिस बाल कल्याण समिति ले गई। वर पक्ष के लोग दुल्हन के बिना ही लौट गए।

थानाक्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की शाम विवाह समारोह का आयोजन हो रहा था। इस समारोह में मध्यप्रदेश के एक गांव से बरात आई थी। बरात में भांवर समेत अन्य वैवाहिक कार्यक्रम देर रात तक संपन्न हो गए। शुक्रवार सुबह विदाई के पहले किसी ने पुलिस को सूचना दी कि इस समारोह में नाबालिग लड़की का विवाह किया जा रहा है।

सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक कुलदीप तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। समारोह के दौरान पुलिस को देखकर वर और वधु पक्ष में हड़कंप मच गया। पुलिस ने किशोरी के स्वजन से दुल्हन की उम्र संबंधी प्रमाण पत्र मांगे।

उम्र निर्धारण से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं

स्वजन द्वारा किशोरी के उम्र निर्धारण से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराए जा सके। दुल्हन की उम्र 16 साल बताई जा रही है। हालांकि स्वजन दुल्हन को बालिग होने की बात कहते रहे।जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को जमकर फटकार लगाई और विवाह समारोह को रुकवा दिया।

विवाह प्रक्रिया रोके जाने की सूचना मिलने पर काफी ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद चौकी इंचार्ज महुटा राजेश कुमार के साथ दुल्हन व उसके स्वजन को जिला मुख्यालय स्थित बाल कल्याण सीमित भेज दिया।

दूसरी तरफ दुल्हन को साथ लिए बिना ही वर पक्ष वापस लौट गया। थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी ने बताया कि फिलहाल इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाल कल्याण समिति द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

वहीं, नाबालिग से कुकर्म मामले में न्यायालय ने दोषी का 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। घटना के एक वर्ष 11 माह बाद फैसला आया है। कोतवाली देहात एक गांव निवासी बालक के चाचा ने 25 अप्रैल 2023 को पुलिस को तहरीर दी थी।

बताया था कि 24 अप्रैल 2023 को गांव के अभिषेक अवस्थी ने उसके नाबालिग भतीजे के साथ दुकान धागा लेने जाते समय सूनसान जगह कुकर्म किया है। जिसमें पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध पाक्सो व कुकर्म आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

आरोप यह भी था कि भतीजे के विरोध करने पर आरोपित ने उसे पीटकर धमकाया भी है। जिसकी विवेचना एसआइ नरेश कुमार प्रजापति ने की थी। विवेचक की ओर से प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था ।

लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर व वीरेंद्र कुमार की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई थी। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक कुमार व पैरोकार आरक्षी संदीर कुमार ने भी अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए अथक प्रयास किया था। न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाने के साथ 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


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