Teacher Recruitment: 90 से कम अंक तो नहीं मिलेगी नौकरी, MP शिक्षक भर्ती नियम पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस

Teacher Recruitment: 90 से कम अंक तो नहीं मिलेगी नौकरी, MP शिक्षक भर्ती नियम पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस

जबलपुर: Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जबलपुर से बड़ी ख़बर सामने आई है। यहाँ हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियमों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

Read More : सोनम रघुवंशी से भी खतरनाक निकली ये महिला, पति को ही खरीदवाया जहर, फिर मुर्गा भात में मिलाकर खिलाया

मामला शिक्षक भर्ती नियम की धारा 12.4 के प्रावधान का है, जिसकी वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 90 से कम अंक लाता है तो उसे मेरीटोरियस नहीं माना जाएगा।

Read More : छत्तीसगढ़ में युवक ने प्रेमिका की प्रताड़ना से तंग आकर की आत्महत्या: इंस्टाग्राम पर लिखा अंतिम संदेश, बताई मौत की वजह

इस प्रावधान के अनुसार आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार को अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं मिलेगा भले ही उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कट-ऑफ मार्क्स से अधिक क्यों न हों। हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस नियम को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक ठहराने की माँग की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।


Related Articles