सूरजपुर। थाना चंदौरा पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मृतिका की पहचान सुनिश्चित करने के बाद तकनीकी साक्ष्यों और गहन विवेचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार, 21 दिसंबर 2025 को ग्राम पटिया के सरपंच रुद्र प्रसाद द्वारा थाना चंदौरा में सूचना दी गई थी कि ग्राम पहिया (कोशाबूपारा) के सल्यापहरी जंगल में घाट पेंडारी जाने वाले रास्ते के किनारे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। महिला के सिर पर भारी पत्थर रखा हुआ था, जिससे चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। प्रथम दृष्टया यह मामला पत्थर पटककर हत्या किए जाने का प्रतीत हुआ। सूचना के आधार पर मर्ग क्रमांक 67/25 कायम कर अपराध क्रमांक 123/25 धारा 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने तत्काल मौके से साक्ष्य संकलन कर मृतिका की पहचान एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन और डीएसपी अनूप एक्का के मार्गदर्शन में थाना चंदौरा पुलिस द्वारा अज्ञात मृतिका एवं आरोपी की लगातार पतासाजी की गई।
जांच के दौरान 27 दिसंबर 2025 को मृतिका की पहचान रनिया बाई पति हीरालाल, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम दुरती के रूप में हुई। इसके बाद परिजनों एवं गवाहों से पूछताछ की गई। विवेचना में सामने आया कि मृतिका के पति का वर्ष 2022 में निधन हो चुका था और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह अक्सर ग्राम डोमहत चंदौरा निवासी अपनी सौतेली नातिन के पति कमलेश चेचाम के घर आती-जाती रहती थी।
तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संदेही कमलेश चेचाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि 20 दिसंबर 2025 की शाम वह अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम दुरती गया था और मृतिका को अपने साथ लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में मृतिका द्वारा नशे की हालत में गाली-गलौज किए जाने से आवेश में आकर उसने हत्या की योजना बनाई। आरोपी ने ग्राम पहिया जंगल के रास्ते में साड़ी के पल्लू से मृतिका की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसके सिर और चेहरे पर भारी पत्थर रख दिया।
आरोपी ने मृतिका का मोबाइल फोन और झोला अपने घर के पास ले जाकर आग में जला दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और एक भारी पत्थर जब्त किया है। साक्ष्य छुपाने के अपराध में प्रकरण में धारा 238 बीएनएस भी जोड़ी गई है।
पुलिस ने आरोपी कमलेश चेचाम पिता बलराम सिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम डोमहत खुटहनपारा, थाना चंदौरा को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी मनोज सिंह, प्रधान आरक्षक शैलेष सिंह, भगवत दयाल पैंकरा, मनोज केरकेट्टा, आरक्षक अवधेश कुशवाहा, करन सिंह, शेखर मानिकपुरी, कमलेश यादव एवं शिवभजन राजवाड़े की सक्रिय भूमिका रही।
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