Chhattisgarh News : पिता शादी नहीं करा रहे थे तो बेटे ने कर दी हत्‍या, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Chhattisgarh News : पिता शादी नहीं करा रहे थे तो बेटे ने कर दी हत्‍या, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

CG Korba Court Decision: छत्तीसगढ़ जिले के बालको थाना इलाके में दोन्‍द्ररो गांव में बेटे ने पिता की निर्मम हत्‍या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह दिल दहला देने वाली घटना 16 जून 2024 को सामने आई थी, जब शादी नहीं किए जाने से नाराज एक युवक ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी।

मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी अशोक कुमार केवट (30 वर्ष) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने इस जघन्य अपराध पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे पारिवारिक मूल्यों और मानवता के खिलाफ बताया।

यह था पूरा घटनाक्रम
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मृतक दिलहरण केवट (55 वर्ष) अपने सबसे छोटे बेटे अशोक के साथ रहते थे। अशोक तीन भाइयों में सबसे छोटा था और उसके दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। अशोक लंबे समय से अपनी शादी को लेकर परेशान था और इस बात को लेकर वह पिता से कई बार नाराजगी जता चुका था।

बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर बाप-बेटे के बीच बहस हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर अशोक ने कुल्हाड़ी से अपने पिता पर हमला कर दिया। दिलहरण की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अशोक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।


Related Articles