रायपुर के 6 प्रमुख मार्ग नो-फ्लैक्स जोन घोषित, सरकारी विज्ञापनों को ही छूट, रोजाना निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश

रायपुर के 6 प्रमुख मार्ग नो-फ्लैक्स जोन घोषित, सरकारी विज्ञापनों को ही छूट, रोजाना निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश

रायपुर के छह प्रमुख मार्गों को नो-फ्लैक्स जोन घोषित किया गया है। इन मार्गों पर अब केवल शासकीय विज्ञापनों को ही अनुमति दी जाएगी। निर्णय के बाद नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश विभाग ने संबंधित सभी छह मार्गों पर नो-फ्लैक्स जोन के सूचना बोर्ड भी लगवा दिए हैं। निगम का साफ कहना है कि इन मार्गों पर किसी भी तरह के निजी विज्ञापन, फ्लेक्स या बैनर लगाए जाने की अनुमति नहीं होगी।

जीई रोड पर टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए तेलीबांधा थाना चौक तक, पचपेड़ीनाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज तक, शहीद भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए कैनाल लिंकिंग रोड ट्रैफिक सिग्नल और सिविल लाइन मुख्य मार्ग तक, एनआईटी रायपुर से गोल चौक होकर रायपुरा चौक तक, जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली चौक होते हुए बिजली ऑफिस चौक तक और महिला थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक के प्रमुख मार्गों को नो-फ्लैक्स जोन घोषित किया गया है।

इस फैसले को सख्ती से लागू कराने के लिए महापौर मीनल चौबे, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा और निगम आयुक्त विश्वदीप ने नगर निवेश विभाग के उड़नदस्ता, जोन कमिश्नरों और जोन स्तर की टीमों को निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित टीमें नियमित रूप से निरीक्षण करें, लगातार मॉनिटरिंग रखें और अभियान चलाकर नो-फ्लैक्स जोन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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