रायपुर पुलिस विभाग ने अब दोपहिया वाहन से संबंधित एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते या पीछे बैठते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने जारी किया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/194 (डी), 210 (बी) के तहत ₹1000 जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ जुर्माना ही नहीं, विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में सजा भी दर्ज की जाएगी।
