Post Office New Rules: पोस्ट ऑफिस ने SCS खातों के लिए नए नियम किए जारी, कब-कब फ्रीज होंगे खाते?

Post Office New Rules: पोस्ट ऑफिस ने SCS खातों के लिए नए नियम किए जारी, कब-कब फ्रीज होंगे खाते?

Post Office Rule: पोस्ट ऑफिस समय – समय पर नई जानकारी अपडेट करता रहता हैं। हाल ही में डाक विभाग ने छोटी बचत योजनाओं (SCS) के खातों के लिए नए नियम जारी किए हैं। जिसमें नहीं एक्टिव खाते और नियमों को नहीं मानने खातों को बंद किया जा सकता हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर खातों को फ्रीज किया जा सकता हैं।

जानिए क्या है नया नियम

पोस्ट ऑफिस के लिए हाल ही में नया आदेश जारी किया गया है। एक आदेश में तीन साल की परिपक्वता अवधि के बाद बंद न किए गए छोटी बचत योजना खातों को फ्रीज करने के नए नियम जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत डाकघर अब निष्क्रिय और परिपक्व छोटी बचत खातों की पहचान करके उन्हें साल में दो बार फ्रीज करेगा। इसके लिए ग्राहकों की औपचारिक स्वीकृति जरूरी है।

जानिए किन योजनाओं पर लागू होंगे नए नियम

आपको बताते चलें कि, यह नए नियम लोक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), डाकघर मासिक आय योजना (MIS), डाकघर सावधि जमा (TD) डाकघर आवर्ती जमा (RD) जैसी छोटी बचत योजनाओं पर लागू होगे।

जानिए खाते कब होते हैं फ्रीज

आपको बताते चलें कि, पोस्ट ऑफिस में खाते को सुरक्षित रखने के लिए प्रकिया अपनाई जाती हैं। पैसे सुरक्षित रखने के लिए खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया हर साल दो बार की जाएगी. यह प्रक्रिया हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से शुरू होगी और 15 दिनों के अंदर पूरी कर दी जाएगी।उदाहरण के लिए जो खाते 30 जून तक तीन साल पुराने हो जाएंगे वे 1 जुलाई के बाद 15 दिनों में फ्रीज हो सकते हैं. इसी तरह जो खाते 31 दिसंबर तक तीन साल पुराने हो जाएंगे उन्हें 1 जनवरी के बाद 15 दिनों में फ्रीज किया जा सकता है।


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