बिलासपुर में पालतू पशु दुकानें, ब्रीडिंग सेंटर होंगे बंद, 5 दिन में पंजीयन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

बिलासपुर में पालतू पशु दुकानें, ब्रीडिंग सेंटर होंगे बंद, 5 दिन में पंजीयन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

बिलासपुर में अपंजीकृत पालतू पशु दुकानों और डॉग ब्रीडिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन ने इन सेंटरों को 5 दिनों के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित समय-सीमा में पंजीयन नहीं कराया जाता है, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

यह निर्देश पशु प्रजनन एवं विपणन नियम 2017 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत, डॉग ब्रीडिंग सेंटरों को छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना अनिवार्य है। संचालन की तारीख से 60 दिनों के भीतर पंजीयन कराना आवश्यक है।

पालतू पशु दुकान नियम 2018 के अनुसार, पालतू पशुओं की श्रेणी में श्वान, बिल्ली, खरगोश, गिनी पिग, हैमस्टर, मूसक या चूहिया और पिंजरा बंद पक्षी (एक्जोटिक रंगीन चिड़िया) शामिल हैं। पंजीयन के लिए आवेदन संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, बिलासपुर के कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिन्हें आगे छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, रायपुर को भेजा जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, रायपुर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन अपंजीकृत पालतू पशु दुकानों और डॉग ब्रीडिंग सेंटरों ने अभी तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, उनके विरुद्ध सीलबंदी की कार्रवाई की जाए। सभी संचालकों को पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ कार्यालय में 5 दिवस के भीतर संपर्क कर विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अपंजीकृत प्रतिष्ठानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


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