अब रविवार को भी खुलेंगे सरकारी दफ्तर, छुट्टी के दिन कर्मचारियों को करना होगा काम, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

अब रविवार को भी खुलेंगे सरकारी दफ्तर, छुट्टी के दिन कर्मचारियों को करना होगा काम, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति-2025 के तहत जुर्माने और ब्याज पर पूरी छूट के साथ बकाया संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है। ऐसे में अब टैक्स जमा करने के लिए दफ्तरों में लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। लिहाजा असुविधा से बचने के लिए अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। नगर परिषद जीरकपुर ने छुट्टियों के दिनों में भी कार्यालय खोलने की घोषणा की है। वहीं पटियाला में 31 जुलाई तक छुट्टी वाले दिन भी निगम कार्यालय खुला रहेगा। यानी इन दो जगहों पर नगर निवेश विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है।

दोनों नगरीय निकायों के अधिकारियों का दावा है कि इससे उन लोगों को सुविधा मिलेगी, जो सप्ताह के कार्यदिवसों में अपने निजी कार्यों के चलते दफ्तर नहीं आ सकते। अब वे शनिवार, रविवार या अन्य छुट्टियों में भी संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। पटियाला मेयर कुंदन गोगिया और कमिश्नर परमवीर सिंह ने शहरवासियों से 31 जुलाई से पहले बिना पेनल्टी अपना संपत्ति कर अवश्य जमा करवाने की अपील की, ताकि बाद में उन्हें अतिरिक्त जुर्माना न भरना पड़े। जिन लोगों ने अभी तक कर नहीं चुकाया है, वे भी आसानी से यह ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हैं।

जीरकपुर में जारी हुआ ये निर्देश

इस संबंध में एक पत्र जारी करते हुए, कार्यकारी अधिकारी जीरकपुर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक बिना ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने के लिए 31 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। लोगों की सुविधा के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स शाखा शनिवार और रविवार को भी खुली रहेगी। उन्होंने आम जनता, बिल्डरों और फर्मों से अपील की है कि वे 31 जुलाई, 2025 से पहले वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत बिना ब्याज के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर दें, अन्यथा उन्हें बाद में ब्याज सहित प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होगा।


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