Chhattisgarh Trade License Rules 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में व्यापार व्यवस्था को नियमित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
इन नियमों के तहत अब कोई भी व्यक्ति नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत क्षेत्रों में बिना लाइसेंस व्यापार नहीं कर सकेगा। इसमें गुमटी, ठेले और वाहनों से व्यापार करने वाले लोग भी शामिल होंगे।
15 दिन में मिलेगा लाइसेंस, न मिलने पर स्वतः स्वीकृति
सरकार ने प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए तय किया है कि आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति जारी करनी होगी। अगर इस अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो लाइसेंस स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
जिन व्यापारियों के पास पहले से लाइसेंस नहीं है, उन्हें 60 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। हर व्यापारिक परिसर की दर सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र के आधार पर तय की जाएगी।
वार्षिक शुल्क तय, 10 साल तक मान्य होगी अनुज्ञप्ति
नगर निगम क्षेत्रों में 7.5 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़क पर व्यापार करने वालों के लिए न्यूनतम वार्षिक शुल्क 4 रुपये प्रति वर्गफुट होगा। नगरपालिका में यह 3 रुपये और नगर पंचायत में 2 रुपये प्रति वर्गफुट तय किया गया है।
लाइसेंस अधिकतम 10 वर्ष के लिए मान्य रहेगा, और नवीनीकरण अनुज्ञप्ति समाप्ति से एक वर्ष पहले कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में नवीनीकरण न कराने पर व्यापारिक प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई सख्त
सरकार ने साफ कहा है कि केंद्र और राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। व्यापार परिसर के सामने अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, विज्ञापन या होर्डिंग लगाना सख्त मना है। ऐसा करने पर जुर्माना और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है।
वाहनों से व्यापार पर भी लाइसेंस जरूरी
अब वाहनों से व्यापार करने वालों को भी लाइसेंस लेना होगा। मिनी ट्रक, पिकअप वैन और जीप =के लिए नगर निगम में 400 रुपये, नगरपालिका में 300 रुपये और नगर पंचायत में 200 रुपये प्रति वाहन शुल्क तय किया गया है।
ऑटो रिक्शा और तिपहिया वाहन के लिए क्रमशः 250, 200 और 150 रुपये प्रति वर्ष शुल्क देना होगा। वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका व्यापार यातायात (Traffic) में बाधा न बने, अन्यथा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
