MP Jabalpur News: जबलपुर। प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे ई-रिक्शा को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कि नाबालिग भी बेधड़क ई-रिक्शा चला रहे हैं। इसमें केंद्र के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें ई-रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परमिट से छूट दी गई थी।
सुनवाई के दौरान डिविजन बेंच ने इसे जनहित और सड़क सुरक्षा से जुड़ा मानते हुए राज्य सरकार, परिवहन विभाग, जबलपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि इसी छूट की आड़ में प्रदेश के कई शहरों में ई-रिक्शा अनियंत्रित हो गए हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। कोर्ट ने ई-रिक्शा निर्माता कंपनी की एक अन्य याचिका को भी इस प्रकरण के साथ सुनवाई के लिए क्लब कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
ई-रिक्शा को क्यों छूट दी है
केंद्र ने 30 अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66(3)(n) के तहत ई-रिक्शा और ई-कार्ट को परमिट से छूट दी थी, ताकि सस्ता और प्रदूषण-मुक्त परिवहन बढ़े। हालांकि नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस खत्म नहीं करता, लेकिन कई जगह इसे पूर्ण छूट मान लिया गया।

