जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर 3 हफ्ते में सरेंडर का दिया आदेश

जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर 3 हफ्ते में सरेंडर का दिया आदेश

Chhattisgarh Latest News: बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले में उनकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है और उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने अपने सख्त रुख में साफ किया कि अमित जोगी को 21 दिनों के अंदर संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

क्या है मामला?
जून 2003 में एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई-प्रोफाइल केस में अमित जोगी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।

राजनीतिक असर:
कोर्ट के इस फैसले को जहां जग्गी परिवार के लिए न्याय की जीत माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमित जोगी के पास अब राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ही विकल्प बचा है।


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