Mahtari Vandan Yojana New Update : महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त से पहले ये काम करना हुआ अनिवार्य, तभी खाते में भेजी जाएगी राशि

Mahtari Vandan Yojana New Update : महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त से पहले ये काम करना हुआ अनिवार्य, तभी खाते में भेजी जाएगी राशि

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय महतारी वंदन योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने योजना की 21वीं किस्त जारी करने के बाद अब सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 22वीं किस्त से पहले हर महिला लाभार्थी का ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।

69.26 लाख महिलाओं का सत्यापन होगा

जानकारी के अनुसार राज्य में 69.26 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। इन सभी के आधार और बैंक खातों की जानकारी अब डिजिटल रूप से सत्यापित की जा रही है। यह कदम योजना की पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा नहीं होगा, उनके खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं भेजी जाएगी। इसलिए सभी लाभार्थियों को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या ई-मित्र केंद्र में जाकर जल्द से जल्द ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करनी चाहिए।

पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन

पहले चरण में 4.25 लाख महिलाओं का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। जिन महिलाओं के आधार लिंक, नाम की स्पेलिंग, बैंक खाता विवरण या IFSC कोड में त्रुटियां हैं, उन्हें भुगतान में समस्या आ रही है। अधिकारियों ने ऐसे मामलों को जल्द सुधारने का निर्देश दिया है ताकि किसी महिला को योजना का लाभ पाने में कठिनाई न हो।

पारदर्शिता और असली लाभार्थियों की पहचान पर जोर

राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को ‘शुद्धिकरण अभियान’ बताया है। इससे योजना के असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जी आवेदनों पर रोक लगेगी। विभाग ने दावा किया है कि यह सत्यापन प्रक्रिया अगले कुछ सप्ताहों में पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद ही 22वीं किस्त की राशि जारी की जाएगी।

महिलाओं के लिए अपील

सरकार ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर अपने साथ रखें ताकि सत्यापन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है और किसी एजेंट या बिचौलिए के माध्यम से नहीं की जाएगी।

Read More : पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी दिनेश को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज


Related Articles