रायपुर में 3 बार के लाइसेंस सस्पेंड, रात 12 बजे के बाद परोस रहे थे शराब, नियम का उल्लंघन करते चेकिंग में पकड़ाए

रायपुर में 3 बार के लाइसेंस सस्पेंड, रात 12 बजे के बाद परोस रहे थे शराब, नियम का उल्लंघन करते चेकिंग में पकड़ाए

Raipur Liquor Rule Breach : रायपुर में नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने तीन प्रमुख बारों के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसका आदेश 17 मार्च 2026 को जारी हुआ। जिन बारों पर कार्रवाई हुई है, उनमें रास्ता, ग्रैंड इंपीरिया और क्लब मिथ्या शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों पर निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के गंभीर आरोप पाए गए थे।

जानकारी के अनुसार, पुलिस कमिश्नर द्वारा 24 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान यह पाया गया कि ये सभी बार निर्धारित समय सीमा के बाद भी संचालित हो रहे थे। नियमों के अनुसार रात 12 बजे के बाद बार खुले रखना प्रतिबंधित है, लेकिन जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इन स्थानों पर देर रात तक गतिविधियां जारी थीं, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है।

पुलिस जांच के बाद आबकारी विभाग ने भी अलग से इन बारों की विस्तृत जांच की। जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं, जिसके आधार पर संबंधित बार संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। अधिकारियों ने पाया कि न केवल समय सीमा का उल्लंघन किया गया, बल्कि अन्य नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।

मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर आबकारी न्यायालय ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(ख) के तहत सख्त रुख अपनाते हुए तीनों बारों के लाइसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अवधि के दौरान इन बारों को पूरी तरह बंद रखा जाए और उन्हें सीलबंद किया जाए, ताकि आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके।

प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में यदि इसी प्रकार के उल्लंघन दोहराए जाते हैं, तो और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई को शहर में कानून व्यवस्था और नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


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