Kolkata Gang Rape Case: पीड़िता के शरीर पर काटने और नाखून के मिले निशान, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि

Kolkata Gang Rape Case: पीड़िता के शरीर पर काटने और नाखून के मिले निशान, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि

पश्चिम बंगाल। कोलकाता के बालीगंज स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की प्रथम वर्ष की 24 वर्षीय छात्रा के साथ 25 जून 2025 की रात कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। जांच कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 26 जून 2025 को की गई। मेडिकल रिपोर्ट में जबरन दुष्कर्म, शरीर पर काटने के निशान, नाखूनों से खरोंच और मारपीट के निशान मिले हैं। फोरेंसिक जांच में धक्कामुक्की के भी सबूत पाए गए हैं।

ये है पूरा मामला

घटना साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के सुरक्षाकर्मी के कमरे में रात 7:30 बजे से 10:50 बजे के बीच हुई। पीड़िता का आरोप है कि मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा (31), जो तृणमूल कांग्रेस छत्र परिषद (TMCP) का पूर्व इकाई अध्यक्ष और कॉलेज का अस्थायी कर्मचारी है, ने दो तृतीय वर्ष के छात्रों, प्रमित मुखोपाध्याय (20) और जेब अहमद (19) के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।

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मनोजित अलीपुर पुलिस और सत्र न्यायालय में आपराधिक मामलों का वकील है। पीड़िता ने बताया कि मनोजित ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उसने ठुकरा दिया, क्योंकि वह पहले से रिलेशनशिप में थी। इसके बाद आरोपियों ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर उसे यूनियन रूम और फिर गार्ड रूम में ले जाकर दुष्कर्म किया।

तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

26 जून 2025 को कस्बा थाने में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसी रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मनोजित मिश्रा और जेब अहमद को तलबागान क्रॉसिंग के पास, और प्रमित मुखोपाध्याय को उनके घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए, जिनमें कथित तौर पर दुष्कर्म के वीडियो और तस्वीरें हैं।

कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। 28 जून 2025 को सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी (55) को भी हिरासत में लिया गया, क्योंकि पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने उनकी मदद नहीं की। 27 जून 2025 को तीनों मुख्य आरोपियों को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 1 जुलाई 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रही है।

मुख्य सरकारी अभियोजक सोरिन घोषाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला है, जिसमें सभी सहयोगी समान रूप से जिम्मेदार हैं। IPC की धारा 376D के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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RG कर मेडिकल कॉलेज मामले से तुलना

यह घटना कोलकाता में पिछले वर्ष 9 अगस्त 2024 को RG कर मेडिकल कॉलेज में हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना की याद दिलाती है। उस मामले की टाइमलाइन इस प्रकार है:

9 अगस्त 2024: RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला।

10 अगस्त: सिविक वॉलंटियर संजय रॉय गिरफ्तार।

12 अगस्त: प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया।

13 अगस्त: जांच CBI को सौंपी गई।

15 अगस्त: भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की।

18 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया।

20 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

21 अगस्त: CISF को अस्पताल की सुरक्षा सौंपी गई।

24 अगस्त: संजय रॉय समेत छह लोगों का लाई-डिटेक्शन टेस्ट।

25 अगस्त: CBI ने संदीप घोष और 14 अन्य के ठिकानों पर छापा मारा।

14-15 सितंबर: संदीप घोष और एक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार।

5 अक्टूबर: जूनियर डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू की।

7 अक्टूबर: CBI ने संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

21 अक्टूबर: डॉक्टरों ने 42 दिन बाद हड़ताल खत्म की।

13 दिसंबर: संदीप घोष और पुलिस अधिकारी को जमानत।

9 जनवरी 2025: संजय रॉय के मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई।

18 जनवरी 2025: सियालदाह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कोलकाता पुलिस आयुक्त से 72 घंटे में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। तृणमूल कांग्रेस ने घटना की निंदा की और अपराजिता एंटी-रेप बिल लागू करने की मांग की। BJP ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।

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कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कॉलेज की उप-प्राचार्या नोयना चटर्जी ने बताया कि मनोजित मिश्रा को अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। कॉलेज ने मामले की जांच के लिए एक तथ्य-खोज समिति गठित करने की घोषणा की है।


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