हाईकोर्ट से लाल महाराज को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, मुंगेली पुलिस को गिरफ्तारी की खुली छूट

हाईकोर्ट से लाल महाराज को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, मुंगेली पुलिस को गिरफ्तारी की खुली छूट

मुंगेली (छत्तीसगढ़)। संगठित जुआ माफिया योगेंद्र शर्मा उर्फ ‘लाल महाराज’ को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने थाना फास्टरपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 66/2025 (धारा 6, छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम, 2022) के मुख्य आरोपी योगेंद्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और संगठित अपराध में संलिप्तता को गंभीर मानते हुए यह फैसला सुनाया।

पुलिस के अनुसार, 7 अक्टूबर 2025 को थाना फास्टरपुर पुलिस ने ग्राम विचारपुर में रेड कार्रवाई कर रवि कुमार आंचल को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा था। पूछताछ और तकनीकी जांच में सामने आया कि वह वर्ष 2021 से मुख्य सरगना योगेंद्र शर्मा के निर्देश पर संगठित जुआ नेटवर्क चला रहा था। जुए से जुड़ा लेन-देन मोबाइल के जरिए होता था, जिसमें UPI (फोनपे) और नकद दोनों माध्यमों का उपयोग किया जाता था।

जांच के दौरान पुलिस को अहम वित्तीय साक्ष्य मिले हैं। आरोपी योगेंद्र शर्मा और उसके सहयोगियों के SBI व ICICI बैंक खातों के बीच ₹7,05,945 से अधिक के संदिग्ध लेन-देन के प्रमाण सामने आए हैं। इसके अलावा, योगेंद्र शर्मा एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी जुआ अधिनियम के कई प्रकरण दर्ज हैं और कुछ मामलों में वह दोषी पाया जा चुका है। पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि आरोपी सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से सुनियोजित जुआ सिंडिकेट संचालित कर रहा था।

बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल द्वारा ₹1,000 नकद इनाम की घोषणा की गई है और जिलेभर में आरोपी के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी कानूनी छूट मिल गई है।

थाना फास्टरपुर प्रभारी की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को मजबूती देता है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि आरोपी के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

Read More : ट्रैफिक नियम तोड़ने पर स्कूली छात्रों का कटा चालान, बिना हेलमेट और लाइसेंस के दोपहिया वाहनों से पहुंच रहे थे स्कूल, पुलिस ने 30 स्टूडेंट्स पर लगाया जुर्माना


Related Articles