महासमुंद जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किशोरी को फंसाया और ब्लैकमेलिंग कर लगातार यौन शोषण किया। पुलिस ने मामले में POCSO एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
दोस्त के घर ले जाकर किया रेप
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, जून 2025 में इंस्टाग्राम पर छिपियापारा निवासी शिवा निहाल से दोस्ती हुई। शिवा शादीशुदा है। 20 जून की शाम करीब 6 बजे उसने किशोरी को लालदाढ़ीपारा स्थित अपने दोस्त के सुनसान मकान में बुलाया। वहां अकेले पहुंचकर गेट बंद किया और मना करने के बावजूद जबरदस्ती किस किया। इसके बाद बेड पर सुलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो-फोटो बनाए। विरोध करने पर किशोरी के गले में खरोंच आई। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। इसके बाद शिवा ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार बुलाया। वीडियो कॉल पर तलवार दिखाकर डराता रहा और अश्लील मैसेज भेजता रहा। मना करने पर 12 अक्टूबर को फेक आईडी बनाकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर दिया और ओरिजनल अकाउंट ब्लॉक कर दिया। परिजनों को पता चलने पर किशोरी 13 अक्टूबर को सिटी कोतवाली थाने पहुंची, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मेडिकल के बाद 15 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ।
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पीड़िता का आरोप है कि आरोपी कांग्रेस के पूर्व पार्षद बबूल हरपाल का करीबी रिश्तेदार है, जिसके कारण अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने इंस्टाग्राम से वीडियो हटवाया है। एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने कहा, “शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश जारी है।” मामला सोशल मीडिया के दुरुपयोग और नाबालिगों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।