Gandai Hit And Run Case : महिला को कुचलकर फरार हुआ पल्सर चालक गिरफ्तार, वाहन भी जब्त, आरोपी के खिलाफ पुलिस को मिला बड़ा सबूत

Gandai Hit And Run Case : महिला को कुचलकर फरार हुआ पल्सर चालक गिरफ्तार, वाहन भी जब्त, आरोपी के खिलाफ पुलिस को मिला बड़ा सबूत

Gandai Hit And Run Case खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | थाना गण्डई क्षेत्र में महिला को कुचलकर फरार हुए लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को सुबह करीब 7:40 बजे ग्राम मरदकठेरा निवासी 53 वर्षीय ललिता साहू पति रेघउ साहू अपने घर से खेत में बोई गई चना और गेहूं की फसल की निंदाई एवं रखवाली के लिए पैदल निकली थीं। वह अपने साथ खाना डिब्बा लेकर मरदकठेरा खार की ओर जा रही थीं। सुबह लगभग 8 बजे ग्राम धोधा चौक के आगे कालेगोंदी रोड पर कालेगोंदी की ओर से आ रही अज्ञात लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल के चालक ने तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।

दुर्घटना में ललिता साहू के सिर में गंभीर चोट लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध धारा 281 एवं 106(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान केसीजी पुलिस द्वारा लगातार फरार आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनके आधार पर यह पता चला कि दुर्घटना के बाद आरोपी मोटरसाइकिल की हेडलाइट और वाइजर बनवाने सहसपुर लोहारा स्थित रामा बजाज शोरूम गया था। वहां से मिले सुराग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची।

पुलिस जांच में आरोपी की पहचान शैलेन्द्र निर्मलकर पिता मांगीलाल निर्मलकर, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम ईरिमकसा, थाना गण्डई के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद प्रकरण में धारा 105 बीएनएस जोड़ी गई। घटना में प्रयुक्त लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 08 एयू 3664 को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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