Chhattisgarh Durg News : दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने Lotte Choco Pie के एक बैच को जांच रिपोर्ट के आधार पर असुरक्षित घोषित करते हुए उसकी बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में संबंधित उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक पाए जाने की बात सामने आई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा Lotte ब्रांड के 672 ग्राम पैक वाले Lotte Choco Pie का नमूना जांच के लिए भोपाल स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड भेजा गया था। जांच रिपोर्ट क्रमांक आर-0565/2026 (10565/10/07/2026), दिनांक 21 जुलाई 2026 के अनुसार उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक की मौजूदगी पाई गई।
जांच में जिस उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है, उसका बैच नंबर NM10DC2 है। इसकी निर्माण तिथि 10 अप्रैल 2026 और समाप्ति तिथि 9 अप्रैल 2027 दर्ज है। विभाग ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस विशेष बैच की बिक्री और उपभोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
जिला प्रशासन ने दुर्ग जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को संबंधित बैच वाले Lotte Choco Pie की बिक्री, भंडारण और वितरण तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिन दुकानदारों या व्यवसायियों के पास इस बैच का स्टॉक मौजूद है, उन्हें उत्पाद बाजार से वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू करने और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में देने के लिए कहा गया है।
वापस मंगाए गए उत्पाद का निपटान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ प्रतिबंधित बैच की बिक्री या वितरण करने वालों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

